इंदौर। कई बार पैसों के लेनदेन के कारण हमारे पास कटे-फटे नोट आ जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपको भी अपने कटे-फटे पुराने नोट बदलना है तो आरबीआई के नियमों की जानकारी होना चाहिए। ऐसा होने पर आपको अपने कटे फटे पुराने नोट बदलने के लिए किसी भी तरह की चालाकी करने की जरूरत नहीं होगी।
कटे-फटे नोट बदलने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2017 में एक गाइडलाइन जारी की थी, जिसके अनुसार यदि एटीएम से कटे-फटे नोट निकलते हैं तो इन्हें बदलने के लिए बैंक बाध्य होगी। बैंक खाताधारक यह काम बैंक में जाकर आसानी से कर सकते हैं। कोई भी बैंक कटे-फटे या गंदे नोटों को बदलने से इनकार नहीं कर सकता है।
यदि आपके पास भी कटे-फटे नोट इकट्ठे हो गए हैं तो आपके उस बैंक की ब्रांच में जाना होगा, जिस बैंक की एटीएम ने आपको कटे-फटे नोट मिले हैं। बैंक में आपको नोट बदलने के लिए एक आवेदन देना होगा, जिसमें आवेदन को पैसे निकालने की तारीख, समय और एटीएम के लोकेशन के बारे में जानकारी देना होगी। इसके अलावा पैसे निकालने समय आपको जो स्लिप मिली होगी, उसकी भी एक कॉपी आवेदन के साथ लगाना होगी। यदि किसी कारणवश ट्रांसजेक्शन स्लिप खो गई है तो आप मोबाइल से बैंक की ओर से प्राप्त एसएमएस की डिटेल भी दे सकते हैं। इस आवेदन के बाद बैंक आपके कटे-फटे नोटों को तत्काल बदल देगा।
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, कटे-फटे नोटों को RBI इश्यू ऑफिस और सरकारी बैंकों में ही बदला जा सकता है। प्राइवेट बैंकों की चेस्ट बैंक में भी यह सुविधा उपलब्ध है। आपको बता दें कि चेस्ट ब्रांच दरअसल आरबीआई की ओर से खोली गई अधिकृत ब्रांच होती है, जिन्हें नोटों और सिक्कों के डिस्ट्रीब्यूशन का अधिकार होता है।
कटे-फटे नोट का नंबर पैनल ठीक होना चाहिए, तभी नोट बदला जा सकता है। यह नियम 10 रुपए ज्यादा वैल्यू वाली नोटों के लिए ही है।
बैंक ग्राहक एक बार में 20 से ज्यादा नोट नहीं बदल सकते हैं। इन 20 नोटों की वैल्यू भी 5,000 रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
5,000 रुपए ज्यादा मूल्य के नोट बदलना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज ले सकता है।
कोई नोट जल गया है या पूरी तरह से टुकड़े हो गया है तो ऐसे नोटों को नहीं बदला जाता है।