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Balaghat News : नियमों को ताक पर रख नर्सिंग होम का संचालन, सीएमएचओ ने संचालक को जारी किया नोटिस

Balaghat News : मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज पांडेय ने धुर्वे नर्सिंग होम, वार्ड नंबर-11 डॉक्टर्स कालोनी, बुढ़ी, बालाघाट की संचालक डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे को कारण बताओ नोटिस जारी किया है क्योंकि न उनके नर्सिंग होम का पंजीयन एवं लायसेंस निरस्त कर नर्सिंग होम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाये। डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे को सात दिनों के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने कहा गया है। समय सीमा में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एक पक्षीय कार्यवाही कर नर्सिंग होम का पंजीयन एवं लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा।

बता दें कि शहीद भगत सिंह शासकीय जिला चिकित्सालय के चिकित्सा अधिकारी डॉ. गौरव करवते के नेतृत्व में निरीक्षण दल द्वारा 16 दिसंबर को धुर्वे नर्सिंग होम, वार्ड नंबर-11 डॉक्टर्स कालोनी, बुढ़ी, बालाघाट का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण दल के प्रतिवेदन में कहा गया है कि धुर्वे नर्सिंग होम को 10 बिस्तरों के नर्सिंग होम संचालन की अनुमति है, लेकिन वहां पर 25 बिस्तरों के नर्सिंग होम का संचालन किया जा रहा है। नर्सिंग होम की संचालक डॉ. श्रीमती पुष्पा धुर्वे के चिकित्सकीय योग्यता प्रमाण पत्र तथा उनका मध्यप्रदेश में पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित नहीं की गई है। अस्पताल से निकलने वाले गंदे पानी के जीवाणुरहित करने के लिए आवश्यक ईटीपी की स्थापना नहीं की गई है। नर्सिंग होम से निकलने वाला संक्रमित रक्त एवं गंदा पानी नगर पालिका की नाली में बहाया जा रहा है। जिसके कारण अस्पताल के प्रवेश द्वार के पास अत्यधिक दुर्गंध फैल रही है और पास की आवासीय आबादी के संक्रमित होने की प्रबल संभावना है।

अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक गंभीर स्थिति

निरीक्षण दल के प्रतिवेदन के अनुसार नर्सिंग होम में उपयोग किये जा रहे ओपीडी पर्ची, रजिस्टर, भर्ती रजिस्टर एवं अन्य अभिलेखों में अस्पताल का पंजीयन क्रमांक एवं लायसेंस क्रमांक अंकित नहीं किया गया है। नर्सिंग होम के परामर्श काउंटर पर शिकायत पुस्तिका उपलब्ध नहीं है और दर सूची मुख्य स्थान पर प्रदर्शित नहीं की गई है। सक्षम अधिकारी का विद्युत सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। फायर एवं लाईफ सेफ्टी के लिए अस्थाई फायर अनापत्ति पत्र उपलब्ध नहीं है। नर्सिंग होम के बेसमेट में केंटीन का संचालन खाद्य सुरक्षा लायसेंस प्राप्त किये बगैर ही किया जा रहा है। नर्सिंग होम के बेसमेट में एलपीजी गैस सिलेंडर एवं गैस चूल्हे के समीप ही सेंट्रल ऑक्सीजन लाईन में तीन जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर एवं 01 छोटा आक्सीजन सिलेंडर रखा गया है, जो अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक गंभीर स्थिति है।

डॉ. मनोज पांडेय ने बताया कि धुर्वे नर्सिंग होम का पंजीयन एवं लायसेंस 15 जून को जारी किया गया है और उसकी वैद्यता 31 मार्च 2023 तक है। धुर्वे नर्सिंग होम के निरीक्षण में अनियमितता के लिए संचालक पाई गई।

प्रोग्रेस ऑफ इंडिया न्यूज

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