मध्य प्रदेश सरकार को पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनाने के लिए निर्देशित किया

राज्य सूचना आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट बनाने के लिए निर्देशित किया है। दस्तावेजों | की लगातार गायब होने की शिकायतें आ रही थी। जब तक मध्य प्रदेश में एक्ट बन कर लागू नहीं होता तब तक |

केंद्र सरकार के एक्ट के अनुसार गाइड लाइन तैयार करने के लिए कहा मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने | एक मामले को सुनवाई कर यह व्यवस्था दी उन्होंने कहा गाइडलाइन में फाइलों का प्रबंधन उसके गायब होने पर | दोषी कर्मचारियों या अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इससे 5 साल का कारावास और | 10000 तक का जुर्माना लगाया जाना चाहिए आरटीआई आवेदन ही गायब कर दिया जाता था। किसी जमीन के कागज गायब हैं किसी के जांच की फाइल नस्ती सहित गायब है ऐसे प्रकरण आए दिन घटनाएं होती हैं केंद्र | सरकार एवं अन्य राज्यों में यह एक पहले से कायम है मध्यप्रदेश में एक्ट नहीं आया था जिसको अब लागू किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में संबंधित फाइल गायब होने पर उसके जिम्मेदार अधिकारी एवं कर्मचारियों को 5 साल की | सजा एवं 10000 का जुर्माना लगाया जाएगा ।
प्रोग्रेस ऑफ इंडिया न्यूज