पंचायत व ग्रामीण विकास मंत्री की पीआरओ पूजा थापक द्वारा 09 जुलाई को खुदकुशी करने के बाद से ही आरोपित मां-बेटा फरार चल रहे हैं। गोविन्दपुरा थाना पुलिस आरोपितों के विरुद्ध फरारी और तलाशी पंचनामा कोर्ट में पेश कर चुकी है। पुलिस को अब तक आरोपितों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला है।
जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश विनय कुमार भारद्वाज ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल की पीआरओ पूजा थापक की दहेज के लिए हत्या के मामले के आरोपित पति निखिल दुबे एवं सास आशा दुबे की अग्रिम जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी है। शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तव ने जमानत आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई थी।
बता दें कि घटना के बाद से ही आरोपित मां-बेटा फरार चल रहे हैं। गोविन्दपुरा थाना पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध फरारी और तलाशी पंचनामा सोमवार को न्यायालय में पेश कर दिया था। इसके बाद न्यायालय ने दोनों के विरुद्ध वारंट जारी किया है।
यह है मामला
नौ जुलाई 2024 को पूजा थापक ने अपने घर में फांसी लगा ली थी। जांच के दौरान पुलिस ने पूजा के पिता, मां, भाई, एवं बहन के कथन लेख किए गए थे। इसमें बताया गया कि सास आशा दुबे एवं पति निखिल की मांग पर दहेज का सामान एवं परिवार के सदस्यों को ज्वेलरी दी गई थी। शादी के बाद से ही उनके द्वारा और दहेज की मांग की जाने लगी थी। दोनों उनकी बेटी पर इंदौर में फ्लैट खरीदने के लिए रुपये लाने के लिए दबाव बना रहे थे। पूजा के कहने पर उन लोगों ने 19 मार्च 2023 को 22 लाख आरटीजीएस के माध्यम से जमा किये थे। साथ ही दो बार में 90 हजार एवं 6 लाख 60 हजार रुपये आरोपित निखिल के खाते में ट्रांसफर किये थे। मृतका के पति नितिन दुबे एवं सास आशा दुबे के विरुद्ध धारा 80, 85, 108 एवं धारा-3 (5) बी.एन.एस. 2023 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा कायम किया गया है। पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। आरोपितों के बारे में पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला है।