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मध्य प्रदेश में खत्म होगा संविदा सिस्टम, जाने अब तक क्या थे नियम और आगे क्या मिलेगी सुविधाएं

Samvida Seva Madhya Pradesh, भोपाल। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री ने सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान किया था। साथ ही उन्होने इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह सुविधाएं देने की भी घोषणा की।

बता दे कि मध्य प्रदेश में 32 विभागों में संविदा नियुक्ति की जाती है। इस लेख में हम आपको बता रहे हैं कि प्रदेश के किन विभागों में संविदा नियुक्ति के क्या नियम हैं और नियमित होने के बाद कर्मचारियों को किन सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा।

क्या कहते हैं नियम

स्वास्थ्य विभाग

राष्टीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से साल 2021 में जारी संविदा मानव संसाधन मैनुअल के अनुसार विभाग में एक साल के लिए संविदा नियुक्ति दी जाती है। वार्षिक कार्य आधारित मूल्यांकन में योग्य पाए जाने पर संविदा नियुक्ति आगे भी बढ़ाई जा सकती है। संविदा नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 62 वर्ष है।

इसके साथ ही नियमित सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों को अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक संविदा के तहत नियुक्त किया जाता है। जबकि चिकित्सकों को अधिकतम 67 वर्ष की आयु तक संविदा के तहत नियुक्ति की जाती है।

मध्य प्रदेश सिविल विभाग

मध्य प्रदेश सिविल सेवा विभाग में विभागीय विज्ञापनों, मुख्यमंत्री की अनुशंसा और अन्य माध्यमों से संविदा नियुक्ति दी जाती है। संविदा के लिए अधिकतम आयु वही होगी जो संबंधित पद के लिए विभागीय भर्ती में कहे गए हैं। विभाग में शुरुआती तौर पर एक साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है। जिसके बाद नियुक्ति सीमा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अधिकतम पांच वर्षों के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाती है। हालांकि विभाग में संविदा पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को पेंशन और वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा।

नगर पालिका

मध्य प्रदेश की नगरपालिकाओं में शुरुआती तौर पर एक साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है। विभाग में शुरूआती तौर पर एक साल के लिए संविदा पर नियुक्त किया जाता है। जिसके बाद नियुक्ति सीमा बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अधिकतम पांच वर्षों के लिए संविदा पर नियुक्ति की जाती है।

नियमित होने के बाद क्या होगी सुविधाएं

4 जुलाई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का ऐलान किया था। इस ऐलान के तहत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह ही लाभ मिलेगा।

ये होगी सुविधाएं

– एक साल के अनुबंध प्रक्रिया समाप्त होगी

– समय-सीमा में मिलेगा नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ

– वेतन/मानदेय में पूर्व में निर्धारित 90 प्रतिशत के बजाए पूरी राशि प्रदान की जाएगी

– स्वास्थ्य बीमा योजना का भी मिलेगा लाभ

– अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा

– रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी की होगी व्यवस्था

– नियमित पदों पर भर्ती में 50 फीसदी पदों पर संविदा कर्मचारियों को आरक्षण मिलेगा

– नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश के साथ मातृत्व अवकाश भी मिलेगा

– नियमित कर्मचारियों की तरह आकस्मिक, अर्जित और ऐच्छिक अवकाश मिलेंगे

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