MP के पूर्व डीजी जेल संजय चौधरी पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज, इंदौर, भोपाल, पुणे और ग्वालियर में मिले बेशकीमती फ्लैट

प्रोग्रेस ऑफ इंडिया न्यूज भोपाल

Bhopal Lokayukta: मध्य प्रदेश के जेल विभाग के महानिदेशक रहे संजय चौधरी और उनकी सास पर आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया गया है. इनके नाम  दौर, भोपाल, पुणे और ग्वालियर में बेशकीमती फ्लैट मिले हैं.

मध्य प्रदेश में लोकायु्क्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. MP के पूर्व डीजी जेल संजय चौधरी और उनकी सास प्रेमलता पंचोली के खिलाफ बेनामी संपत्ति के मामले में लोकायुक्त विशेष स्थापना पुलिस भोपाल ने केस दर्ज किया है. इनके नाम इंदौर, भोपाल, पुणे और ग्वालियर में कई मकान और फ्लैट मिले हैं. शिकायतकर्ता की शिकायत पर इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने जांच कर दोषी पाया.

बता दें कि थाना विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में संजय चौधरी तत्कालीन महानिदेशक, जेल विभाग के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति रखने के संबंध में अपराध दर्ज हुआ. शिकायतकर्ता निवासी इंदौर ने लोकायुक्त कार्यालय भोपाल में एक शिकायत दी थी. जिसमें उसने संपत्तियों का ब्योरा भी दिया था.

शिकायतकर्ता का कहना था कि सूची में जो भी संपत्तियां दी गई है. उनमें मुख्य रूप से या तो संजय चौधरी की सास के नाम से संपत्ति लिया जाना बताया गया है या उनकी सास द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से उस संपत्ति को लिया जाना बताया गया है. शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया है कि सबसे ज्यादा संपत्तियां इंदौर में ली गई है.

शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि इंदौर में दो ऐसी साझेदारी वाली फर्म है. जिसमें संजय चौधरी का नाम नहीं है. किंतु वे भी उन्हीं से संबंधित है. शिकायतकर्ता द्वारा इंदौर में एक प्लॉट होना, दो मकान होना तथा एक फ्लैट होना भी बताया गया है. इसके अलावा ग्वालियर में भी बेशकीमती प्लॉट होना बताया गया है तथा भोपाल में और पुणे में उनके कई मकान भूखंड और फ्लैट होना शिकायत में उल्लेख किया गया है. इन सभी संपत्तियों में संजय चौधरी का सीधे नाम नहीं होना और उनके निकट रिश्तेदारों के नाम से होना आरोप लगाया गया है. संपत्ति में बेनामी निवेश संजय चौधरी का ही होना आरोपित किया गया है.

शिकायत के आधार पर विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा शिकायत की खुली जांच की गई. उक्त संपत्तियों में किस प्रकार से किस का निवेश है. इसके बारीकी से विस्तृत इन्वेस्टिगेशन के लिए संजय चौधरी एवं उनकी सास प्रेमलता पंचोली के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है.

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