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MP: हाईकोर्ट ने 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच CBI को सौंपी, परीक्षा पर रोक बरकरार

ग्वालियर. बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है जहां हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने नर्सिंग परीक्षाओं पर लगी रोक हटाने से साफ इंकार कर दिया है साथ ही हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नर्सिंग कालेजों में चल रहे फर्जीवाड़े पर बहस के दौरान तल्ख टिप्पणी है.

कोर्ट ने प्रदेश के 375 नर्सिंग कॉलेजों की जांच भी सीबीआई को सौंप दी गई है. सीबीआई मध्य प्रदेश में साल 2020 से 2023 नर्सिंग कॉलेजों की स्थिति मापदंडों को लेकर जांच करेगी. पूर्व में सीबीआई ने 24 कॉलेजों की जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी, जिसमें से 6 कॉलेजों में अनियमितताएं पायी थी वहीं हाईकोर्ट के निर्देश पर याचिकाकर्ता ने मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल को भी पक्षकार बनाया है.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी. आपको बता दें कि दिलीप कुमार शर्मा ने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष व बीएससी नर्सिंग प्रथम वर्ष की परीक्षा को लेकर जनहित याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट के संज्ञान में लाया कि मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी जबलपुर ने जुलाई 2022 से जनवरी 2023 के बीच कालेजों को संबद्धता दी. संबद्धता के बाद 11 से 18 फरवरी 2023 के बीच विद्यार्थियों का नामांकन किया गया. 28 फरवरी 2023 से परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी.

परीक्षाएं सत्र 2019-20 व 2020-21 की कराई जा रही हैं, जिनकी परीक्षा कराई जा रही है. उन्होंने चार साल पहले प्रवेश लिया था. बैक डेट में संबद्धता दी गई है. विद्यार्थी भी सत्यापित नहीं हैं. इस परीक्षा पर कोर्ट ने रोक लगाई है, इस रोक को सरकार हटवाना चाहती है.

प्रोग्रेस ऑफ इंडिया न्यूज भोपाल

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