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MP Cabinet Meeting:औद्योगिक विकास के लिए किसानों की भूमि का सहमति के आधार पर होगा अधिग्रहण

MP Cabinet Meeting:औद्योगिक विकास के लिए किसानों की भूमि का सहमति के आधार पर होगा अधिग्रहण

MP Cabinet Meeting: मोटरयान अधिनियम के तहत हेलमेट सहित अन्य मदों में जुर्माने की राशि बढ़ाए जाने का प्रस्ताव स्थगित हो गया।

इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में पांच सौ हेक्टेयर निजी भूमि को लैंड पूलिंग योजना के तहत ली जाएगी

– भोपाल के अचारपुरा में महिला उद्यमियों को आंवटित किए जाएंगे भूखंड

MP Cabinet Meeting:भोपाल। (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए निवेशकों को भूखंड उपलब्ध कराने के लिए किसानों से सहमति के आधार पर भूमि ली जाएगी। इसमें भूमि का अधिग्रहण लैंड पूलिंग योजना के तहत किया जाएगा। इंदौर-पीथमपुर निवेश क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए जिन किसानों से भूमि ली जाएगी, उन्हें भूमि की कलेक्टर दर के हिसाब से बीस प्रतिशत राशि नकद दी जाएगी। शेष 80 प्रतिशत राशि के बराबर की विकासित (आवासीय या वाणिज्यिक) भूमि दी जाएगी। इसके साथ ही भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बहु उत्पाद कंपनियों को भूमि आवंटित की जाएगी। इसमें महिला उद्यमियों को प्राथमिकता मिलेगा। यह निर्णय मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।

इंदौर-पीथमपुर निवेश्ा क्षेत्र में लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत सेक्टर चार, पांच और छह को विकास को ध्यान में रखते हुए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर द्वितीय चरण में पांच सौ हेक्टेयर का अधिग्रहित किया जाना है। 124 किसान और अन्य भू-स्वामियों से सहमति प्राप्त हो चुकी है। मुआवजे की गण्साना कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार दिया जाएगा। जिस व्यक्ति की भूमि राष्ट्रीय या राज्य के राजमार्ग से पहुंच मार्ग पर उपलब्ध कराई जाएगी, उनको विकसित भूमि हाइवे के नजदीक उपलब्धता के आधार पर मिलेगी। भूमि अधिग्रहण के एवज में 153 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को मिलेगा। साथ जो भूमि किसान को आवंटित की जाएगी, उसके पंजीयन और स्टांप शुल्क से छूट रहेगी। वहीं, औद्योगिक क्षेत्र राऊ रंगवासा मंे टाय क्लस्टर में विनिर्माण इकाइयों को सीधे भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया है। रोजगार सृजन अनुदान का लाभ इकाइयों को दिया जाएगा।

अचारपुरा में महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित होगी भूमि

भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र अचारपुरा में 146 हेक्टेयर भूमि पर बहुउत्पाद औद्योगिक क्षेत्र और 44 हेक्टेयर भूमि पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया गया है। उद्योग विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने टेक्सटाइल पार्क के लिए आरक्षित भूमि बहुउत्पाद उद्योगों को भी देने का निर्णय लिया है। इसमें महिला उद्यमियों के लिए चार हेक्टेयर भूमि आरक्षित रहेगी। इसी तरह बुरहानपुर के सुखपुरी में टेक्सटाइल क्लस्टर के लिए 63 हेक्टेयर अविकसित भूमि दी जाएगी। तीन चरणों में क्लस्टर विकसित किया जाएगा। इसके लिए विकासक को अधिकतम 20 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। क्लस्टर में स्थापित होने वाली इकाइयों को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

यात्री बस वाहनों को मोटरयान कर में 103 करोड़ रुपये की छूट


सरकार ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अप्रैल से जून तक यात्री बसों का संचालन प्रतिबंधित था। इस अवधि का मासिक मोटरयान कर सरकार ने माफ करने को निर्णय लिया है। इससे सरकार को 103 करोड़ रुपये के कर का नुकसान होगा।

बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर जुर्माना बढ़ाने का प्रस्ताव स्थगित

बैठक में मोटरयान अधिनियम में संशोधन के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थगित कर दिया। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा जुर्माने की दर में की गई वृद्धि को मंत्रिमंडल के अधिकांश सदस्यों ने ज्यादा बताते हुए इस पर विचार करने की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री ने परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत, लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव और सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया की समिति गठित कर दी। यह सभी पहलूओं पर विचार करने के बाद अनुशंसा करेगी, जिसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा।


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