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टॉप एंड टाउन :लोकायुक्त ने 15 अफसरों को भेजा नोटिस, इस तारीख तक मांगा जवाब

टॉप एंड टाउन के मालिक हरीश रमानी और विजय रमानी

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को 6-6 माह की सजा सुनवाई है। इसके अलावा 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

भोपाल की जिला अदालत ने आइसक्रीम और बेकरी प्रोडक्ट बनाने वाली बड़ी कंपनी टॉप एंड टाउन के मालिक हरीश रमानी और विजय रमानी को 6-6 माह की सजा सुनवाई है। इसके अलावा 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों को न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी नितेंद्र सिंह तोमर ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम एवं खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम-32 के उल्लंघन में सजा सुनाई।

दोनों को टॉप एंड टाउन के न्यू मार्केट के आउटलेट में स्वीट ब्रेड का सैंपल मिसब्रांड मिलने के मामले में दोषी माना गया। 2010 में न्यू मार्केट के टॉप एंड टाउन के आउटलेट से सैंपल लिया गया था। इसमें स्वीट ब्रेड मिसब्रांड पाई गई थी। टॉप एंड टाउन की शुरुआत 1988 में हुई थी। अब देश के करीब आठ राज्यों में टॉप एंड टाउन के आउटलेट हैं। इसमें मध्यप्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, महराष्ट्र, राजस्थान, उड़ीसा, तेलंगाना,, आंध्रप्रदेश, उत्तरप्रदेश शामिल है।

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