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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल आएंगी MP, शहडोल में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में लेंगी हिस्सा, प्रदेश में कल से लागू होगा पेसा एक्ट

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को शहडोल जिले में आयोजित होने वाले ‘जनजातीय गौरव दिवस’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। शिवराज ने रविवार को भोपाल में पत्रकारों से कहा कि..

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली/भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के दो दिवसीय दौरे पर मंगलवार को शहडोल जिले में आयोजित होने वाले ‘जनजातीय गौरव दिवस’ कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। शिवराज ने रविवार को भोपाल में पत्रकारों से कहा कि मंगलवार को मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदाय के हित में पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों के लिए विस्तार) अधिनियम (पेसा) भी आधिकारिक रूप से लागू किया जाएगा। 

एक अधिकारी ने बताया कि मंगलवार शाम को राष्ट्रपति मुर्मू प्रदेश की राजधानी भोपाल में राजभवन में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होंगी और केंद्रीय रक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों की परियोजनाओं की वर्चुअल तौर पर आधारशिला रखेंगी। 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति रक्षा मंत्रालय के तहत रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान (डीआरडीई) ग्वालियर में ‘मैक्सिमम माइक्रोवाइल कंटेनमेंट लेबोरेटरी’ (बीएसएल 4) का शिलान्यास करेंगी। अधिकारी ने कहा कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग 46 के रातापानी-औबेदुल्लागंज-इटारसी खंड के चार लेन का बनाने की आधारशिला भी रखेंगी। 

अधिकारी ने कहा कि मुर्मू नई दिल्ली लौटने से पहले बुधवार को भोपाल में महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगी। सरकार ने पिछले साल आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ घोषित किया था। शिवराज ने कहा, ‘‘शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम होगा।” 

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लालपुर गांव में राष्ट्रपति के दौरे से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। पेसा अधिनियम-1996 ग्राम सभा की सक्रिय भागीदारी के साथ जनजातीय आबादी के शोषण को रोकने के लिए तैयार किया गया था। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में, विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार देता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अधिनियम के तहत नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे राज्य में 15 नवंबर को लागू किया जाएगा। 

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