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कांग्रेसी नेता मोती सिंह हाईकोर्ट पहुंचे, कहा- मुझे पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया जाए

Congress leader Moti Singh reached the High Court, said- I should be declared the authorized candidate of the party.

इंदौर। इंदौर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी अक्षय बम द्वारा नामांकन पत्र वापस लेने के बाद कांग्रेस नेता मोती सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर खुद को कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी घोषित करने की मांग की है। याचिका पर सोमवार दोपहर बार सुनवाई होने की उम्मीद है।
मोती सिंह की ओर से पैरवी कर रहे एडवोकेट विभोर खंडेलवाल ने बताया कि कांग्रेस द्वारा जारी बी फार्म में दो प्रत्याशियों के नाम थे। इसमें अक्षय बम का नाम अनुमोदित प्रत्याशी और मोती सिंह का नाम वैकल्पिक प्रत्याशी के रूप में दर्ज था। जिला निर्वाचन अधिकारी ने मोती सिंह का नाम इस आधार पर निरस्त किया है कि उनके फार्म पर प्रस्तावक के रूप में 10 लोगों के बजाय सिर्फ एक व्यक्ति का नाम था।
खंडेलवाल ने बताया कि चूंकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ने नामांकन वापस ले लिया गया है इसलिए फार्म बी के आधार पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मोती सिंह के नाम की घोषणा की जाना चाहिए क्योंकि पार्टी की तरफ से नामांकन फार्म जमा करने में प्रस्तावक के रूप में सिर्फ एक व्यक्ति के हस्ताक्षर पर्याप्त हैं। एडवोकेट खंडेलवाल ने बताया कि हमने याचिका के साथ शीघ्र सुनवाई की मांग भी की है। संभवत: सोमवार दोपहर बाद याचिका पर सुनवाई होगी।
इधर, कांग्रेस के पास कोई विकल्प मौजूद न होने पर निर्दलीय प्रत्याशी परमानंद तोलानी ने कांग्रेस से समर्थन मांगा है। तोलानी लगातार 19 बार कई चुनाव लड़ चुके हैं।

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