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मोती सिंह पटेल की नाम वापसी के खिलाफ कांग्रेस फिर पहुंची हाईकोर्ट

Congress again reaches High Court against withdrawal of Moti Singh Patel's name

इंदौर। लोकसभा चुनाव में संसदीय क्षेत्र इंदौर से अपने प्रत्‍याशी के नाम वापस लेने के बाद कांग्रेस फि‍र हाई कोर्ट पहुंची है। इसमें कांग्रेस ने सिंगल बैंच के निर्णय को चुनौती दी है।
कांग्रेस के वैकल्पिक प्रत्याशी मोती सिंह पटेल ने फिर न्यायालय की शरण है। हाई कोर्ट की युगलपीठ शुक्रवार को इस प्रकरण की सुनवाई करेगी। मोती सिंह पटेल ने हाई कोर्ट में रिट अपील दायर करते हुए युगलपीठ के समक्ष एकलपीठ के निर्णय को चुनौती दी है।
बताते चलें कि इंदौर हाईकोर्ट ने कांग्रेस के वैकल्पिक उम्‍मीदवार मोतीसिंह पटेल की याचिका खारिज कर दी थी। कांग्रेस नेता मोतीसिंह पटेल ने दायर याचिका में कहा था कि कांग्रेस ने जो बी फॉर्म जारी किया था, उसमें अप्रूव्ड कैंडिडेंट में अक्षय बम का नाम था और उसी में सब्स्टीट्यूट कैंडिडेंट में मेरा नाम था। फॉर्म बी अक्षय की ओर से निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया था। इसी कारण से मेरा फॉर्म निरस्त कर दिया गया। अब जब अक्षय नामांकन वापस ले चुके हैं तो कांग्रेस के सब्स्टीट्यूट कैंडिडेंट के नाते मेरा फॉर्म मंजूर क्यों नहीं किया जा रहा है।
वहीं अब इस मामले में 3 मई को सुनवाई की जाएगी। इसमें अपीलकर्ता पटेल के साथ ही चुनाव आयोग का पक्ष भी सुना जाएगा।
कांग्रेस के फॉर्म बी में अक्षय कांति बम के साथ वैकल्पिक उम्‍मीदवार के रूप में मोतीसिंह पटेल का नाम दिया गया था। जांच के दौरान पटेल का नामांकन खारिज हो गया। इसके बाद अक्षय बम ने भी अपना नाम वापस ले लिया था। अक्षय ने उसी दिन भाजपा का दामन थाम लिया था। कांग्रेस अब मोतीसिंह पटेल को अपना उम्‍मीदवार बनाना चाहती है।

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