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सीएए पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, केंद्र को दिया नोटिस

Supreme Court refuses to stay CAA, gives notice to Center

नई दिल्ली। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू करने की अधिसूचना जारी करने के बाद इसका विरोध जारी है। ताजा खबर यह है कि सीएए के खिलाफ दायर 230 से अधिक याचिकाओं पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सीएए से रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र को नोटिस जारी किया। सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से 8 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 अप्रैल की तारीख तय की।
बता दें, याचिकाओं में सीएए और नागरिकता संशोधन नियम 2024 को लागू करने पर रोक लगाने की मांग की गई है।
याचिकाओं की सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की गई, जिसमें न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल हैं।
पिछले हफ्ते वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केरल स्थित इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर एक याचिका का उल्लेख करते हुए कहा था कि सीएए को लागू करने का केंद्र का कदम संदिग्ध था क्योंकि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया गया।
इस बीच, गुवाहाटी विश्वविद्यालय के छात्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद  के सदस्यों के बीच सोमवार को शहर के जालुकबारी स्थित विश्वविद्यालय परिसर में टकराव हो गया। पुलिस ने कहा कि अभाविप सदस्यों ने सीएए विरोधी पोस्टर फाड़ दिए जिसके बाद टकराव हुआ। अभाविप ने पोस्टर फाड़ने से इन्कार किया है।हंगामे के दौरान कुछ छात्र घायल हो गए जिससे अधिकारियों को तुरंत पहल करनी पड़ी। विश्वविद्यालय के निर्वाचित छात्र निकाय स्नातकोत्तर छात्र संघ के सदस्यों ने कहा कि अभाविप के सदस्यों ने गेट पर लगे पोस्टरों को फाड़ दिया। इसके बाद शुरू हुआ टकराव मारपीट में बदल गया।

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